चंडीगढ़, 20 अगस्त (कुलदीप सैनी)। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस घटाकर 500-500 रुपये तय कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय योजना के लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से किया गया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि विभाग ने 10 अगस्त 2026 को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर दो अलग-अलग आदेश जारी किए थे। इन आदेशों को 13 अगस्त को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया।
लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक राहत
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 के तहत जारी आदेश के अनुसार PMAY-U 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपये प्रति डीड तय की गई है।
इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत जारी दूसरे आदेश में पात्र लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी 500 रुपये प्रति डीड निर्धारित की गई है।
“PMAY-U 2.0 के पात्र लाभार्थियों को कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 500-500 रुपये का भुगतान करना होगा।”
लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रमाण पत्र जरूरी
सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 'हाउसिंग फॉर ऑल' विभाग (DHFA) या अधिकृत प्राधिकरण से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र के माध्यम से यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति PMAY-U 2.0 का पंजीकृत लाभार्थी है।
केवल पात्र आवासों पर लागू होगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल PMAY-U 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के पात्र घरों के लिए है। इसका लाभ अन्य संपत्ति लेन-देन पर लागू नहीं होगा और दूसरे प्रकार के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में कोई कमी नहीं की गई है।
इस फैसले से PMAY-U 2.0 के पात्र लाभार्थियों को घर का स्वामित्व हस्तांतरण कराने में आर्थिक राहत मिलेगी।
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