कुरुक्षेत्र, 14 जुलाई (नवदेश टाइम्स ब्यूरो) : कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (बलात्कार व पोक्सो एक्ट मामलों के लिए गठित) ने नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के दोषी को 4 साल कठोर कारावास व कुल 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 19 दिसंबर 2022 को थाना बाबैन क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह मायके गई हुई थी, तो उसकी 13 वर्षीय बेटी ने उसे फोन कर बताया कि 18 दिसंबर की शाम को जब वह खाना बना रही थी, तभी उसके पिता का दोस्त घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना (जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास), धारा 452 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना (जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना (जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।