Yamunanagar - कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, 11 से 23 जुलाई तक लागू रहेंगे ये प्रतिबंध

Navdesh Times
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यमुनानगर, 11 जुलाई- जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि सावन कावड़ यात्रा के मद्देनजर  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए है। 11 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक कावड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कावडिय़े पवित्र जल की कावड़ों को लेकर इस जिला के भिन्न-भिन्न मार्गों से अपने गन्तव्य स्थलों को जाएंगे। इस अवधि के दौरान गांव दुसानी से पांसरा फाटक, टी प्वाइंट खजूरी मोड़, खान चन्द चौक, विश्वकर्मा चौक, रादौर बाई पास तथा नाका जोडिया, औरंगाबाद टी प्वाइंट, कैल हाईवे चौक व त्रिकोणी चौक रादौर पर कोई भी वाहन किसी भी उद्देश्य के लिए खड़ा ना करने, वाहनों पर डी.जे./लाउडस्पीकर या गाने बजाने का सामान (उच्च ध्वनि के प्रसारण यन्त्र) लगा हो व डी.जे./ लाउड स्पीकर की उंचाई 10 फुट व चौड़ाई 12 फुट से अधिक हो उनका प्रवेश पूर्णतय: वर्जित करने पर पाबंदी लगाई है।

जिलाधीश ने बताया कि कावड़ शिविरों की अनुमति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाए की सभी कावड़ शिविर सडक़ मार्ग से 100 फुट की दूरी पर हरिद्वार-सहारनपुर की तरफ से आते हुए बांई तरफ लगाए जाए तथा कावड़ शिविर हाई वोल्टेज लाईन के नीचे न लगाए जाए एवं शिविर में सी.सी.टी.वी. कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, विद्युत, पानी, शौचालय, बाथरूम (महिलाओं के लिए अलग से), कावड़ रखने के लिए उचित स्थान, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए तथा शिविर लगाने से पहले आयोजकों द्वारा शिविर लगाने के लिए पुलिस तथा प्रशासन से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाए।
जिलाधीश ने किसी भी प्रकार के हथियारों को 11 से 23 जुलाई 2025 तक कावड़ यात्रा व कावड़ शिविरों में रखने व ले जाने के लिये प्रतिबंध लगाया है जैसा कि अग्नि अस्त्र, तलवार (सिक्ख समुदाय यो प्रतीक कृपाण को छोडक़र), बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार इत्यादि। यह आदेश 11 से 23 जुलाई 2025 तक अथवा कावड़ यात्रा की समाप्ति तक जिला यमुनानगर की सीमा में लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय न्याय सहिंता 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड के पात्र होंगे। यह आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात हों तथा किसी एम्बुलेंस वाहन आदि पर लागू नहीं होंगे।   

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