नाबालिग से अ.श्लीलता पर आरोपी को 7 साल कैद, ₹1 लाख जुर्माना

Navdesh Times
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यमुनानगर, 17 जुलाई (नवदेश टाइम्स ब्यूरो) : पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा आरोपी को मुकदमा नंबर 1109 दिनांक -19.11.2024 U/S 351(2) 61(2)  BNS व 8/12/17 Pocso Act थाना शहर यमुनानगर में 7 वर्ष कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।  

    थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई  कि दिनांक 18 नवंबर 2024 को उसकी लड़की अपनी सहेली से बात कर रही थी। जब उसने स्पीकर ऑन करके बात सुनी तो वह लड़की कह रही थी कि मैंने तुझे जो नंबर दिया है वह मेरे भाई जुनैद का है तुमने उससे बात की या नहीं। उसकी लड़की ने उसे बताया कि एक लड़का पिछले दो महीने से मुझे तंग कर रहा है और मेरा पीछा करता है और दोस्ती के लिए जबरदस्ती करता है व अश्लील हरकतें करता है और उसने कहा कि यदि तूने इस बारे अपने माता-पिता को बता दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस सूचना पर मुकदमा नंबर -1109 दिनांक -19.11.2024 U/S 351(2) 61(2) BNS व 8/12/17 Pocso Act थाना शहर यमुनानगर में दर्ज करवाया गया। 

                     इस मामले की जांच महिला एएसआई मीनाक्षी द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकठे किए गए साइंटिफिक जांच की गई और अदालत में दमदार पैरवी की गई। यह मुकदमा माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर में विचाराधीन रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सेल द्वारा की गयी सशक्त पैरवी एंव प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा दिनांक 17-07-25 को शाहबाज खान पुत्र अयूब हुसैन वासी पुराना हमीदा को मुकदमा नंबर 1109 दिनांक -19.11.2024 U/S 351(2) 61(2)  BNS व 8/12/17 Pocso Act थाना शहर यमुनानगर में 7 वर्ष कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी जी.के. टंडन ने दी।

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