यमुनानगर - अनुसूचित जाति के लिए 21 अगस्त तक 2 लाख तक ऋण व 50 हजार अनुदान का मौका - डीसी पार्थ गुप्ता

Navdesh Times
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यमुनानगर, 11 अगस्त (नवदेश टाइम्स) :  उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अनुसूचित वर्ग के पात्र लाभार्थियों से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि निगम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के अनुसूचित जाति के सदस्यों को स्वयं रोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में विभिन्न बैंकों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से तीन तरह के लाभ प्रदान किए जाते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति के सदस्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से, जोकि प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो, प्रार्थी की परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो, प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष तक हो, प्रार्थी निगम का और बैंक का डिफॉल्टर न हो, प्रार्थी द्वारा निगम से लिये गये पहले किसी ऋण का दुरुपयोग न किया हो, वह प्रार्थी ब्यूटी पार्लर, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, कपड़ा कार्य, ई-रिक्शा, बिजली सामान/मुरम्मत कार्य, मोबाईल रिपेयर शॉप, कम्प्यूटर कार्य इत्यादि व्यवसायों के लिए, सूक्ष्म वित्त योजना (6.5 प्रतिशत ब्याज दर) के तहत एक लाख रुपये तक और सावधि ऋण योजना (8 प्रतिशत ब्याज दर) के तहत दो लाख रूपये तक के ऋण ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रूपये तक का अनुदान निगम द्वारा दिया जायेगा। इन स्कीमों के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल 21 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। इसके लिए आवेदन हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की वेबसाईट www.hscfdc.org.in पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए प्रार्थी किसी भी कार्यदिवस में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के यमुनानगर कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आकर अथवा दूरभाष नं. 01732-257829 पर सम्पर्क कर सकता है।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार 3 लाख रुपये तक की आय वाले अनुसूचित जाति के सदस्य ब्यूटी पार्लर, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, कपड़ा कार्य, ई-रिक्शा, बिजली समान/मुरम्मत कार्य, मोबाईल रिपेयर शॉप, कम्प्यूटर कार्य इत्यादि के लिए बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय सहयोग से भी सैनीटेशन कार्य में लगे राज्य के सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों को ब्यूटी पार्लर, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, कपड़ा कार्य, ई-रिक्शा, बिजली समान/मुरम्मत कार्य, मोबाईल रिपेयर शॉप, कम्प्यूटर कार्य इत्यादि व्यवसायों के लिए 4 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है तथा इन स्कीमों का 5 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

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