रादौर, 16 जुलाई (कुलदीप सैनी) : न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक राइस मिल संचालक की शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ करीब 37.76 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को दी शिकायत में बापौली रोड स्थित सियाराम राइस मिल के संचालक वैभव अग्रवाल ने बताया कि वह चावल के कारोबार से जुड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करनाल निवासी राजेश सिंगला और उनके पुत्र ओम सिंगला, जो पिपली में चावल का व्यवसाय करते हैं, ने अक्टूबर 2024 में उनसे व्यापारिक लेनदेन शुरू किया। शुरुआती लेनदेन में उन्होंने कम मात्रा में चावल खरीदकर समय पर भुगतान किया, जिससे उनका विश्वास जीत लिया। शिकायत के अनुसार, इसके बाद आरोपितों ने कथित साजिश के तहत करीब 24 लाख रुपये का चावल उधार में उठाया। इसी दौरान दिल्ली निवासी चावल कारोबारी सुभाष गुप्ता भी इस लेनदेन में शामिल हो गया और वर्ष 2025 में करीब 14 लाख रुपये का चावल भी उनसे सप्लाई करवा दिया। इस प्रकार कुल 37 लाख 76 हजार रुपये का बकाया हो गया। वैभव अग्रवाल का आरोप है कि कई बार भुगतान की मांग करने के बावजूद आरोपित टालमटोल करते रहे। मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, जिसमें आरोपितों ने बकाया राशि स्वीकार करने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने का दबाव बनाया तो आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देते हुए रकम लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर राजेश सिंगला, ओम सिंगला निवासी करनाल, सुभाष गुप्ता निवासी दिल्ली तथा पदम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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