पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण, हरियाणा सरकार ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश

Navdesh Times
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चंडीगढ़, 20 जुलाई (नवदेश टाइम्स ब्यूरो) : हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को दिए जाने वाले 20 प्रतिशत आरक्षण के श्रेणीवार वितरण को अधिसूचित करते हुए अपनी आरक्षण नीति में संशोधन किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार सरकार के 20 अगस्त 2025 के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह बरकरार रहेगा, लेकिन अब इसका श्रेणीवार विभाजन भी निर्धारित कर दिया गया है।

यह आरक्षण पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक (फॉरेस्ट गार्ड), कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा।

नई व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का वितरण इस प्रकार किया गया है—

  • वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) – 2 प्रतिशत
  • अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) – 2 प्रतिशत
  • पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) – 3 प्रतिशत
  • पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) – 2 प्रतिशत
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) – 2 प्रतिशत
  • अनारक्षित वर्ग – 9 प्रतिशत

इस प्रकार कुल आरक्षण 20 प्रतिशत रहेगा।

सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रोस्टर प्वाइंट भी निर्धारित किए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति का राज्यभर में एक समान और प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

संशोधित दिशा-निर्देशों की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को आवश्यक अनुपालन के लिए भेज दी गई हैं।

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