चंडीगढ़, 17 अगस्त (कुलदीप सैनी)। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने प्लॉट धारकों को राहत देते हुए ‘विवादों से समाधान योजना 2026’ शुरू की है। योजना के तहत प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े लंबित विवादों का एकमुश्त समाधान किया जाएगा। योजना से उन आवंटियों को भी लाभ मिलेगा, जो पहले लागू योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके थे।
HSVP के अनुसार, योजना में 103 सेक्टरों के करीब 4,924 लाभार्थियों को शामिल किया गया है और पात्र आवंटियों को 724 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी जा रही है।
योजना के तहत आवासीय प्लॉट, फ्लोर-वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत और औद्योगिक प्लॉट के पात्र आवंटी लाभ ले सकते हैं। आवंटी अपनी निर्धारित छूट राशि देखने के लिए प्लॉट-आईडी और पासवर्ड के माध्यम से HSVP के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। HSVP ने पात्र आवंटियों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं लेने वाले डिफॉल्टर या बकायेदार आवंटियों के खिलाफ नियमों के अनुसार प्लॉट के पुनः अधिग्रहण की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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